हाईकोर्ट से सोसायटी कर्मचारी को राहत, निलंबन आदेश के क्रियान्वयन पर लगी रोक

हाईकोर्ट से सोसायटी कर्मचारी को राहत, निलंबन आदेश के क्रियान्वयन पर लगी रोक

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महासमुंद जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, सिंहबहाल में कार्यरत क्षेत्रमोहन साहू को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने उनके निलंबन आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।क्षेत्रमोहन साहू समिति में विक्रेता/प्रभारी के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 7 अगस्त 2026 को निलंबित किया गया था। निलंबन की कार्रवाई को चुनौती देते हुए उन्होंने अधिवक्ता नवोद‌य सिंह के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नवोदय सिंह ने निलंबन की कार्रवाई के संबंध में कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया।कोर्ट ने मामले में अंतरिम राहत देते हुए 7 अगस्त 2026 को जारी निलंबन आदेश के प्रभाव और उसके क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई नवंबर 2026 में होगी।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नवोदय सिंह ने पैरवी की, जबकि राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता एस.एस. बघेल उपस्थित हुए।

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